प्रदेश के किसानों को किराए पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र लेकरअपनी खेती में मुनाफ़ा प्राप्त कर सके और इसके अलावा उनकी आय को दुगना करने के लक्ष्य से राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इस बार वर्ष 2019-20 में 255 नए केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा निर्धारित किया गया है। और इसके अंतर्गत 7 यंत्रों की जगह 9 यंत्रों की खरीदी अनिवार्य की गई है।
इस बार की कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना की योजना में संशोधन भी किया गया है। कस्टम हायरिंग केन्द्रों में 7 की जगह 9 यंत्रों को रखना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में ट्रैक्टर, प्लाऊ, रोटावेटर, कल्टीवेटर या डिस्क हेरो, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल या जीरो टिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, टै्रक्टर चलित थ्रेशर या स्ट्रारीपर एवं रेज्ड वेज्ड प्लांटर अथवा राईस ट्रांसप्लांटर एक-एक प्रत्येक केन्द्र पर रखना अनिवार्य था, लेकिन अब प्राथमिक प्रसंस्करण से सम्बंधित मशीनें जैसे टैै्रक्टर चलित क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट एवं डि-स्टोनर भी रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक लगभग 26 कृषि यंत्र किसानों की सुविधा के लिए ऐच्छिक रूप से भी रखे गए हैं। इन 9 यंत्रों के अलावा यदि प्रोजेक्ट की लागत सीमा तक राशि शेष रहती हैं तो 26 ऐच्छिक यंत्रों में से कोई भी यंत्र किसान अपने कस्टम हायरिंग केन्द्र के लिए क्रय कर सकते हैं।