PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana is a government-run scheme in India that provides financial assistance to farmers. Under this scheme, eligible farmers receive Rs 6,000 annually to be distributed in three equal instalments to meet agricultural needs.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 (2000x3) रुपये की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है, जो तीन किस्तों में किसानो को वितरित की जाती है। आइए जानते हैं इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत जरुरी है।

PM किसान योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme)योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट में की गई थी और इस योजना के तहत किसानों को पहली किस्त का वितरण 24 फरवरी 2019 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें खेती-बाड़ी के लिए प्रोत्साहित करना है।

PM किसान योजना का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा मिलती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में तीन (2000x3) किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक कृषि संसाधनों की खरीदारी में मदद मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

पात्रता और जरुरी दस्तावेजों की जरूरत

पीएम किसान योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है। योजना के अंतर्गत इस योजना में उन किसानों को शामिल किया गया है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है। और जिन किसानों के पास अन्य सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त हो रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होते हैं।

जरुरी दस्तावेज में सबसे पहले दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स खसरा और खतौनी है। इसका मतलब होता है राजस्व रिकॉर्ड, जिसके माध्यम से पता चलेगा कि आप एक किसान हैं। सुविधा के लिए हम आपको बता दे की खसरा खतौनी पटवारी बनाता है। और इसमें खेती की जमीन की पूरी जानकारी होती है।

इसके बाद जरुरी दस्तावेज खतौनी के बारे में हम आपको बता दे की इसमें जमीन किसके नाम है उसकी जानकारी होती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है की जमीन एक से ज्यादा के नाम पर हैं। तो उसके लिए मालिक को शेयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और इस सर्टिफिकेट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होते हैं, तभी ये मान्य होता है। इस योजना के अंतर्गत किसानो को सालाना 6 हजार रुपए पाने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी है।

इन सभी दस्तावेजों के बाद योजना की किस्त पाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर का होना जरूरी हैं क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए किसानों को सीधे उनके द्वारा दिए खाते में पैसे ट्रांसफर करती है।

पी एम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?

  • इसके रजिस्ट्रेशन यानि की पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर किसान पंजीकरण पेज पर पहुंचें।
  • इसके बाद आप देखते है की यहाँ एक पेज खुलेगा जिसमे अब अपना आधार नंबर और इमेज टेक्स्ट डालकर “Click Here to Continue” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अगले चरण में अगर आपका पंजीकरण पहले नहीं हुआ होगा तो कुछ ऐसा आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
  • याद रहे आप से पूछी गई सारी जानकारी सही से भरने के बाद के फॉर्म सबमिट कर दें और रजिस्ट्रेशन क्रमांक नोट कर ले।

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किसान पंजीकरण : यहाँ पंजीकरण करे!

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किन लोगो को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ?

इस योजना के बनाये गए नियमों के आधार पर केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त अन्य पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील आदि अगर खेती करते हैं तो वे भी इस योजना के लाभ के लिए योग्य नहीं हैं। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में जिन्होंने इनकम टैक्स दिया है वे भी इसका लाभ नहीं उठ सकते हैं। जो सांसद, विधायक, मंत्री या फिर मेयर खेती करते हैं उनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

अगर खाते में सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है तो फिर क्या करे?

अगर PM-सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है तो किसान शिकायत करने के लिए लेखपाल यानी की पटवारी से भी मिल सकते हैं। इसके सन्दर्भ में पटवारी की जिम्मेदारी है किसान की जमीन का विवरण निकालें और अगर जमीन योजना के नियम के अनुसार है तो किसान को लेखपाल से यह जानकारी लिखित में लेनी होगी और फिर जिला कृषि अधिकारी से मिलकर सूचना देनी होगी। इसके बाद अंतिम फैसला जिला कृषि अधिकारी करेगा।

अब तक कितने किसानों का इसका फायदा मिला है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)के तहत अब तक करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल चूका है। 2024 के ताजे आंकड़ों के अनुसार, देशभर में लगभग 12 करोड़ किसानों ने इस योजना का लाभ मिल रहा है। यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिले।

Frequently Asked Question

प्रश्न: क्या इस योजना का लाभ केवल लघु एवं सीमांत किसान (एसएमएफ) परिवारों को ही मिलेगा?

नहीं। यह योजना सभी किसान परिवारों के लिए है, चाहे उनकी भूमि कितनी भी बड़ी क्यों न हो।

प्रश्न: क्या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसी भी व्यक्ति या किसान परिवार को इस योजना के तहत कोई लाभ मिलेगा?

हां। इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसान परिवारों को शामिल किया गया है, चाहे उनकी भूमि कितनी भी बड़ी क्यों न हो।

प्रश्न: इस योजना के क्या लाभ हैं?

पीएम-किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा, जो हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय होगा।

प्रश्न: एक वर्ष में कितनी बार लाभ दिया जाएगा?

सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा, जो हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय होगा।

प्रश्न: योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी और उन्हें इच्छित लाभों के भुगतान के लिए कैसे सूचीबद्ध किया जाएगा?

योजना के तहत लाभ के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है।

प्रश्न: योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?

सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

प्रश्न: मैं एक पेशेवर हूँ, क्या मैं पीएम किसान के लिए पात्र हूँ?

नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रश्न: मैं लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों का सदस्य हूँ, नगर निगमों का पूर्व और वर्तमान मेयर हूँ, जिला पंचायतों का पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ?

नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रश्न: मेरे परिवार के सदस्य आयकर दाता हैं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ?

नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रश्न: एक वर्ष में कितनी बार लाभ दिया जाएगा?

सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा, जो हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय होगा।

प्रश्न: क्या आयकर दाता किसान या उसका/उसकी पत्नी इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं?

नहीं, यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर दाता है तो वह पात्र नहीं है।

प्रश्न: यदि लाभार्थी योजना के क्रियान्वयन के लिए गलत घोषणा करता है तो क्या होगा?

गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी को हस्तांतरित वित्तीय लाभ की वसूली और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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