नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों के आंकड़ों के आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता से दी गई छूट मार्च 2021 तक बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत देश भर में 14.5 करोड़ किसान लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये सालाना की राशि जारी की जाती है। 1 दिसंबर 2019 से राज्य सरकारों द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर आधार का ब्योरा अपलोड करने के बाद केंद्र ने लाभार्थियों को राशि जारी करना शुरू कर दिया। हालांकि असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाक को छूट दी गई थी।
एक बयान में सरकार ने कहा कि कैबिनेट ने बुधवार को कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद उसने आकलन किया कि असम और मेघालय और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों के आधार सीडिंग का काम पूरा करने में काफी समय लगेगा, और इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी 1 अप्रैल, 2020 के बाद इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, यदि डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता से छूट नहीं बढ़ाई जाती है।
केंद्र ने कहा कि 8 अप्रैल को उसने असम में 27,09,586 लाभार्थियों, मेघालय में 98,915 और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 10,01,668 लाभार्थियों को कम से कम एक किस्त वितरित की है।