न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद आये दिन आप लोग, लोगो के वाहनों के कट रहे चालान के बारे में सुनते होंगे या उनके वीडियो भी काफी वायरल हो रहे है। आपने भी टीवी-अखबारों में कई जगह ऐसी ख़बरें जरूर देखी या पढ़ी होंगी। कई लोग तो हजारो से चालान भर रहे है। किसान भाईयो से निवेदन है की ध्यान रहे ट्रैक्टर या ट्राली को भी नए मोटर एक्ट के तहत भारी वाहन की श्रेणी में रखा गया है और इसलिए इस पर भी भारी वाहन के सभी नियम लागू होंगे। तो आइये आपको बतातें हैं कि अगर आप भी ट्रैक्टर- ट्राली का प्रयोग कर रहें हैं तो आपके पास कौन-कौन से दास्तावेज होने चाहिए।
क्या है इसके लिए प्रावधान
आपके पास भारी वाहन चलाने यानि ट्रैक्टर-ट्राली को चलाने का परमिट यानि लाइसेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने कि स्थिति में आप पर भारी जुर्माना या आपको जेल हो सकती है। बिना परमिट के अगर आप द्वारा ट्रैक्टर या ट्राली चलाते हुए किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो जमानत नहीं मिलेगी। इस स्थिति में आपको जुर्माना या जेल या दोनों की सजा होना तय है। नया मोटर एक्ट आने के बाद से ट्रैक्टर या ट्राली के लिए बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य हो गया है, इसके अतिरिक्त आपकी गाड़ी सही कंडीशन में ना होने पर या जुगाड़ गाडी की तरह गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर आपको भरी जुर्माना हो सकता है।