जो किसान, किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते है उन्हें इनके फायदे तो पता होंगे लेकिन उन्हे इस बात की जानकारी नहीं होगी की किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा योजना से कवर प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत यदि कृषकों/ किसानो की किसी वाह्य दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी/अस्थायी
रूप से अपंगता के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें क्षतिपूर्ति निम्नानुसार अदा की जायेगी।
1. मृत्यु - रू० 50,000
2. स्थायी अपंगता रू० - 50,000
3. दोनों अंग या दोनों आँख या एक अंग और एक आँख रू० - 50,000
4. एक अंग या एक आँख रू० - 25,000
किसानो द्वारा इसके लिए एक साल या तीन साल का बीमा कराया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक साल की पालिसी के लिए रू. 15 प्रीमियम के रूप में देय है और तीन साल की पालिसी के लिए प्रीमियम की धनराशि रू. 45 देय है।