मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वो वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी गई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी सभी स्त्रोतों को मिलाने के बाद भी आय 8 लाख सालाना से ज्यादा नहीं हो पाती, इसके अलावा अगर वो कृषक वर्ग के है तो उनके स्वामित्व में 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो (इसमें उसर, बंजर, बीहड़ और पथरीली जमीन शामिल नहीं है), अगर उनका मकान नगर आता है, तो निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट मकान/फ्लैट और नगर पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से है, तो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल बार लायसेंस की व्यवस्था में संशोधन किया गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय
एक खुश खबर ये भी है की इस घोषणा के साथ ही भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल के लिए केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय करार (एमओयू) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा अगर बात करे तो मंत्री-परिषद द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के तहत सूचना एवं प्रौद्योगिकी योजना की निरंतरता वर्ष 2019-20 के लिए 41.65 करोड़ रूपये धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई।