अलीगढ़ । देश के वित्तीय वर्ष 20 18-19 के रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई अंतिम है। आपको बता दे की नौकरीपेशा लोगों के साथ कारोबारियों को भी रिटर्न दाखिल करना होगा। इसकी सूचना देते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पूर्व वाइस चेयरमैन घनश्याम माहेश्वरी ने बताया कि इस बार नए नियम के अनुसार पांच लाख रुपये से अधिक की कृषि आय पर किसान को रिटर्न में ब्योरा देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त किसानो को इसके अंतर्गत उसमें खेत का रकबा व फसल की जानकारी भी देनी होगी।
पूर्व अध्यक्ष अवन कुमार सिंह ने कहा कि होम लोन लेने के लिए तीन साल का सालाना रिटर्न अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह दो साल था। मकान, कार व विदेशी लोन के लिए रिटर्न की अनिवार्यता बढ़ गई है। जीएसटी का 12 पेज का जटिल फार्म भरने में परेशानी हो रही है।
यह भी है सलाह
अलीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गौरव वाष्र्णेय ने कहा कि रिटर्न में वेतनभोगियों की वेतन, उससे जुड़ी आय बतानी होगी। सीए आदित्य माहेश्वरी ने कहा कि इस बार से आयकर रिटर्न ऑनलाइन ही जमा होगा।
रिटर्न में रखें सावधानी
- किसी कंपनी में सीधे निवेश किया है या हिस्सेदारी है तो उसका ब्योरा दें।
- संस्था में साझेदारी है तो रिटर्न में जानकारी देनी होगी।
- संपत्ति बिक्री में पैन कार्ड का ब्योरा है तो रिटर्न में खरीदार की देना होगा।
- मैन्यूफैक्चङ्क्षरग, ट्रेडिंग, लाभ, हानि अकाउंट अलग से जमा करने होंगे।
- ट्रस्ट के आयकर फार्म- 7 में हुए बदलाव पर सावधानी बरतनी होगी।
- विदेशी संपत्ति का ब्योरा देना होगा।