डेयरी किसानों को इस सरकारी योजना के माध्यम से 30% सब्सिडी के साथ 90% ऋण मिल रहा है, 30 जून तक करें आवेदन

डेयरी किसानों को इस सरकारी योजना के माध्यम से 30% सब्सिडी के साथ 90% ऋण मिल रहा है, 30 जून तक करें आवेदन
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Kisaan Helpline

Agriculture Jun 26, 2020

डेयरी किसान योजना: काश्तकारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 'कामधेनु योजना' शुरू की गई थी। अब इस योजना को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पशु पालकों, चरवाहों, किसानों और युवाओं के लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित होगी। राज्य सरकार ने स्वदेशी गोजातीय की डेयरियों की स्थापना के उद्देश्य से कामधेनु योजना शुरू की है।

कामधेनु योजना के उद्देश्य :
1. इस योजना के पीछे उद्देश्य लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है ताकि लोगों को कोरोना जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। इसमें पशुपालकों और किसानों को 90 प्रतिशत तक ऋण दिया जाएगा।
2. यदि मवेशी पूर्ण रूप से ऋण चुकाते हैं, तो उन्हें 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जयपुर जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है ताकि पशुपालक इस योजना का अधिक लाभ उठा सकें।

ज्ञातव्य है कि कामधेनु योजना के तहत एक ही नस्ल की 30 गायें होंगी, जिनमें दूध की क्षमता अधिक होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला गौपालन समिति अध्यक्ष डॉ जोगाराम ने बताया कि कामधेनु डेयरी योजना के तहत युवक, महिलाएं, इच्छुक पशुपालक और किसान पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुसार देशी उन्नत गायों की डेयरी लगा सकते हैं। डेयरी आवेदन करने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को 30 जून 2020 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। डॉ जोगाराम ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनु डेयरियां खोली जाएंगी। इस डेयरी में एक ही नस्ल की 30 गायें होंगी, जिनमें दूध की क्षमता अधिक होगी।

कामधेनु योजना के लिए आवेदन करने के लिए क्या शर्तें हैं? 

लाभार्थी के पास डेयरी खोलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और हरा चारा उत्पादन के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 36 लाख रुपए तय की गई है। इसमें लाभार्थी को अपने द्वारा 10 प्रतिशत राशि वहन करनी होगी और 90 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अगर डेयरी योजना के तहत लिया गया कर्ज समय पर चुकाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी। लाभार्थी के पास इस क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव होना जरूरी है।

इसके अलावा स्थानीय निकाय के प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र के बाहर डेयरी का संचालन किया जाएगा। योजना के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट  www.gopalan.rajasthan.gov.in. से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

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