कंबाइन संचालक इस साल धान कटाई में बिना रीपर मशीन नहीं चला पायेंगे। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए नियम कड़े किए गए हैं। इसके तहत बिना रीपर कंबाइन चलती पाए जाने पर उसे तुरंत सीज करने का प्रावधान बनाया गया है।
शासन से इस संबंध में निर्देश मिलने के बाद कृषि विभाग ने सभी कंबाइन मशीन संचालकों को नोटिस देकर बिना रीपर के मशीन न चलाने को कहा है। कृषि अधिकारियों ने बताया कृषि अपशिष्टों को जलाए जाने से रोकने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन स्ट्रा-रीपर विद बाइंडर अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने हैं। बताया बिना रीपर मशीन चलते पाए जाने पर कंबाइन को सीज करने के साथ संचालक पर भी कारवाई की जायेगी। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए विभाग रीपर सहित अन्य यंत्र अनुदान पर भी उपलब्ध करा रहा है। इसके लिये ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं।
तहसील स्तर पर बनी कमेटी
पराली जलाने से रोकने के लिये अन्य कई प्रावधान भी किये गए हैं। इसके तहत निगरानी के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। यह टीमें गांव-गांव में नजर रखेगी। ग्राम प्रधानों को भी किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। वॉल पेंटिंग, पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम समेत अन्य उपायों के जरिए भी किसानों को जागरुक किया जा रहा है।
अनुदान पर यंत्र खरीदेंगी ग्राम पंचायत
पराली जलाने से रोकने के लिए विभाग अनुदान पर यंत्र मुहैया करा रहा रहा है। इन यंत्रों को किसानों के साथ ग्राम पंचायतें और समितियां भी खरीद सकती हैं। पंचायतों को यंत्र देने के लिए पंचायती राज विभाग से संपर्क किया गया है।
पराली जलाने से रोकने के लिये अभियान चला कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही नियम भी कड़े किये गए हैं। पराली जलाने पर एफआइआर और जुर्माने के साथ बिना रीपर कंबाइन चलती पाए जाने पर उसे सीज किया जाएगा।
- नीरज श्रीवास्तव संयुक्त कृषि निदेशक