अपने खेत में तालाब निर्माण कराएं, 75 प्रतिशत तक सब्सिडी पाएं

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Kisaan Helpline

Agriculture Feb 11, 2021

बलराम ताल योजना: अभी करें आवेदन, जानें, कैसे और कहां करना है आवेदन?
देश में खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई संसाधन व यंत्र सब्सिडी पर महैया कराएं जा रहे हैं। वहीं सतही जल, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से तालाबों व नहरों के निर्माण का कार्य भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से किसानों को अपने खेत पर जल संचय के लिए तालाब का निर्माण करवाने पर सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। आइए जानते हैं कि किसान अपने खेत पर तालाब बनवाने के लिए सरकार से कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है।

बलराम ताल योजना आवेदन के लिए पात्रता:
तालाब निर्माण के लिए वे किसान ही पात्र होंगे जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके बाद प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट की स्थापना की गई हो एवं वर्तमान में वह चालू स्थिति में हों। इसका सत्यापन भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ताल निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। पट्टे की भूमि जिस पर कृषक काबिज नहीं अथवा अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

कब और कहां करें आवेदन?
योजना के तहत आवेदन कब तक कर सकेंगे वर्ष 2020 -21 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बलराम तालाब के जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। इन लक्ष्यों के विरुद्ध 11 फरवरी 2021 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को बलराम ताल अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई एमपी ऑनलाइन या किसी इंटरनेट कैफे से जाकर भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। सभी किसान जिलेवार लक्ष्य के लिए https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx इस लिंक पर आवेदन किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का एक घटक बलराम ताल योजना:
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक है जिनमें तालाब निर्माण भी एक है। मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश में पहले से चल रही बलराम ताल योजना को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। साथ ही राज्य के किसानों से योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बलराम ताल योजना को प्रदेश मे संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में इस योजना को पुराने प्रावधान के अनुसार अनुदान दरों को यथावत रखते हुए लागू किया गया है।

क्या है बलराम ताल योजना:
यह परियोजना प्रदेश के समस्त जिलों के लिए लागू की गई है एवं इस योजना से समस्त वर्गों के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण राज्य स्तर से किया जाएगा। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विकासखंडवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उप संभाग कृषि एवं जिले के सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी सदस्य होंगे।

इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ:
जिन किसानों के खेतों में पूर्व से स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन यंत्र स्थापित है मात्र उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

बलराम ताल योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान (सब्सिडी):
इस योजना में सामान्य कृषकों को अपने खेतों में बलराम ताल निर्माण हेतु स्वीकृत लागत की प्रावधानित अनुदान 40 प्रतिशत अधिकतम 80,000 रुपए के अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय स्वयं वहन करना होगा, इसी प्रकार लघु सीमान्त कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 80,000 रुपए के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा, इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 1,00,000 रुपए के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा।

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