आदिवासी किसान 70% सब्सिडी पर सौर पंप स्थापित कर सकते हैं

आदिवासी किसान 70% सब्सिडी पर सौर पंप स्थापित कर सकते हैं
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Kisaan Helpline

Agriculture Jul 28, 2020

आदि द्रविड़ और जनजातीय समुदायों (एससी/एसटी) के किसान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवीएम उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), केंद्र सरकार की योजना के तहत अपनी जमीनों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप स्थापित करते समय 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए उपरोक्त योजना के तहत तमिलनाडु में 1,085 किसान सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप स्थापित कर सकते हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के 511 किसानों को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए 12.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इन किसानों को सोलर पंप के लिए कीमत का सिर्फ 30 फीसदी हिस्सा देने की जरूरत है। प्रत्येक सौर ऊर्जा चालित पंप की कीमत स्थापना शुल्क कर पांच साल के लिए रखरखाव शुल्क, और बीमा कवर को शामिल किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हालांकि सौर ऊर्जा चालित पंप स्थापित करने के लिए किसानों की भारी प्रतिक्रिया थी, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित किसानों के लिए आवंटन अभी भी खुला हुआ है।

किसान दूरभाष नंबर 044-29515322, 29515422, 29510822 और 29510922 पर डायल कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या aedcewrm@gmail.com को ईमेल भेज सकते हैं।

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