आये दिन सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी योजनाओ में किसानो को अपनी जमीन से सम्बंधित कई दस्तावेज पेश करने होते है, जैसे की दर्ज खसरा, खतौनी, व्यपवर्तन प्रमाणपत्र। कई बार ये समय पर उपलब्ध न होने के कारण किसानो को इसके लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते है तो कई बार काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस सुविधा में कही बाधा न आये इसके लिए किसानो को अब ये सारि जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। किसान भाई चाहे तो घर बैठे इन सब जानकरियों को प्राप्त कर सकते है।
मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके लिए शहडोल, सीधी, रतलाम, देवास, धार, अनुपपुर, अशोकनगर, आगर–मालवा, श्योपुर, उमरिया, नीमच, निवाड़ी और कटनी में वेब जियाईएस(web-Gis) साफ्टवेयर से भू – अभिलेख प्रतिलिपि प्रदान करने का काम शुरू किया है।
इतना ही नहीं इसके अलावा 21 जिलों के लोक सेवा केन्द्रों पर 11 सितंबर से डिजिटल हस्ताक्षरित भू – अभिलेख की प्रतिलिपियाँ (बंधक, दर्ज खसरा व्यपवर्तन प्रमाण पत्र) मिलना शुरू हो गया है।
भू – अभिलेख प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। एक साला और पांच साला खसरा या खाता जामबेंदी, आदिकर अभिलेख, खेवट , वाजिब – उल – अर्ज, निस्तार पत्रक और ए4 आकार में नक्शे की प्रति के पहले पृष्ठ के लिए 30 – 30 रूपये और अतिरिक्त प्रष्ट के लिए 15 – 15 रूपये का शुल्क देना होगा. संबंधित कलेक्टर, तहसील और नकल वितरण केन्द्रों में संशोधित दर का भरपूर प्रचार – प्रसार करने को कहा गया है। इस खबर के बारें में और अधिक जानकारी के लिए आप https://mpbhulekh.gov.in/mpbhulekh.do पर विजिट कर सकते है।