Kisaan Helpline
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस भोपाल में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश में खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य और अऋणी किसानों के लिए एच्छिक होगी। प्रदेश में कम, मध्यम और अधिक जोखिम वाले जिलों का वर्गीकरण कर 5 कलस्टर निर्धारित किये गये हैं। कलस्टरों में योजना के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध 11 फसल बीमा कम्पनी से वास्तविक प्रीमियम दर पर फसल बीमा प्रदान करने के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जायेगी।
खरीफ मौसम में अनाज, तिलहन और दलहन फसलों के लिये कुल बीमित राशि के 2 प्रतिशत की दर से, रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत की दर से और व्यावसायिक फसलों के लिये 5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम राशि बैंकों के माध्यम से किसानों से उनके अंश के रूप में प्राप्त की जायेगी। वास्तविक प्रीमियम दर और किसानों द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम दर का अन्तर प्रीमियम अनुदान के रूप में देय होगा।
प्रीमियम अनुदान राशि संबंधित बीमा कम्पनियों को राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार की बराबर भागीदारी से भुगतान किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति स्तर सभी फसलों के लिये 80 प्रतिशत होगा। बोआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होना, कृषि मौसम के दौरान तथा कटाई उपरांत फसल क्षति की स्थिति में प्राकृतिक आपदा आने पर कलेक्टर द्वारा प्रभावित क्षेत्र में आपदा के कारण होने वाली क्षति को राज्य स्तरीय फसल बीमा समिति द्वारा नियत की गई अवधि में अधिसूचित किया जायेगा।
Smart farming and agriculture app for farmers is an innovative platform that connects farmers and rural communities across the country.
© All Copyright 2024 by Kisaan Helpline